परीक्षाएं शुरू होने पर डीसी ने दिए देर रात तक मंदिर के लाउडस्पीकर ना बजाने के निर्देश

परीक्षाएं शुरू होने पर डीसी ने दिए देर रात तक मंदिर के लाउडस्पीकर ना बजाने के निर्देश

हिसार. शहर में देर रात तक बजने वाले डीजे पर प्रतिबंध के साथ अब मंदिरों में अलसुबह और देर रात कानफोड़ू लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूल परीक्षाओं से पहले ही जिला उपायुक्त ने आदेश तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है।

दैनिक ऊषाकाल ने भी सेक्टरों और मोहल्लों के लोगों की ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी समस्या को प्रमुखता से उठाया था, बाद में अभिभावक मंच ने बच्चों की पढ़ाई में लाउडस्पीकरों के खलल को लेकर मोर्चा खोला। मंच ने बच्चों की परीक्षाओं की दुहाई देकर प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की थी।


शुक्रवार से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में यह निर्णय विद्यार्थियों को राहत देने वाला है। 10 दिन बाद भिवानी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आवासीय कॉलोनियों के बीच धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर परेशानी का सबब बने हुए थे।

लोहा मंडी, काठ मंडी, देवी भवन रोड, ऋषि नगर और रामपुरा मोहल्ले में सुबह, शाम और छुट्टी के दिन धार्मिक आयोजन होते हैं। सुबह चार बजे से स्पीकर बजने शुरु हो जाते हैं।


रात दस बजे के बाद तेज आवाज में स्पीकर बजाने पर केस होगा
डीसी डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिला के सभी ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम, सामुदायिक केंद्रों, बैंक्विट हॉल में रात दस बजे के बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक अथवा डीजे बजाने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई है।

मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों पर अलसुबह और देर रात तक तेज आवाज में बजने वाले माइक पर भी पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति रात्रि दस बजे के बाद ऊंची आवाज में म्यूजिक व डीजे बजाने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।