2जीः जिनका लाइसेंस रद्द उनका परिचालन बंद होगा
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि दूरसंचार कंपनियां जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है और जिन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम की ताजा नीलामी में भाग नहीं लिया है उनको अपना परिचालन बंद करना होगा। न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने के बाद परिचालन जारी रखने वाली दूरसंचार कंपनियों को नवंबर, 2012 में हुई ताजा नीलामी के आरक्षित मूल्य के हिसाब से शुल्क चुकाना होगा।
उच्चतम न्यायालय ने अपने 2 फरवरी, 2012 के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि लाइसेंस रद्द करने का आदेश उन दूरसंचार कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके पास 900 मेगाहट्र्ज बैंड का स्पेक्ट्रम है।